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रुंगटा और मैत्री डेंटल कॉलेज अवैध

बिना लाइसेंस लिए 10 से संचालित, तत्काल बंद करने के लिए नोटिस जारी

मैत्री डेंटल कॉलेज भवन

छत्तीसगढ़ के भिलाई कोहका रोड में संचालित रुंगटा डेंटल कॉलेज और अंजोरा में संचालित मैत्री डेंटल कॉलेज को नर्सिंग होम एक्ट के तहत नोडल अधिकारी ने अवैध करार दिया गया है। डॉ. अनिल शुक्ला बताया कि दोनों कॉलेज नर्सिंग होम एक्ट के नाम्स के तहत संचालित नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैत्री डेंटल कॉलेज और रुंगटा डेंटल कॉलेज पर कार्रवाई की गई है।

दुर्ग नर्सिंग होम एक्ट के नोडल डॉ. अनिल शुक्ला ने बताया कि रुंगटा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च नाम से कुरुद रोड कोहका में एक डेंटल कॉलेज संचालित हो रहा है। यह कॉलेज संजय रुंगटा ग्रुप का कॉलेज है। मैत्री डेंटल कॉलेज को तत्काल बंद करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।

रुंगटा डेंटल कॉलेज भवन


बिना लाइसेंस लिए चल रहा कॉलेज

उन्होंने कुछ दिन पहले इसकी जांच की थी। जांच में पाया गया कि यह कॉलेज नर्सिंग होम एक्ट अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस लिए ही कॉलेज का संचालन कई साल से कर रहा है। इतना ही नहीं इनके द्वारा यहां स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप भी दी जा रही है।

पिछले 10 साल से अवैध रूप से संचालित हो रहा कॉलेज

जांच के दौरान उन्होंने रुंगटा डेंटल कॉलेज के दस्तावेजों का जो अवलोकन किया उससे पता चला कि यह कॉलेज पिछले 10 साल से अवैध रूप से संचालित हो रहा है। इतना ही नहीं अपने यहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को अवैध तरीके से इंटर्नशिप भी दे रहा है।

इसलिए उन्होंने डायरेक्टर छत्तीसगढ़ स्टेट डेंटल काउंसिल को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। इस बारे में जब रुंगटा डेंटल कॉलेज प्रबंधन के अमित से बात की गई तो उन्होंने ऐसी कोई भी जानकारी होने से मना किया है।

रुंगटा डेंटल कॉलेज पर कार्रवाई के लिए लिखा पत्र

मैत्री डेंटल कॉलेज को तत्काल बंद करने का नोटिस

निर्सिंग होम एक्ट के नोडल डॉ. अनिल शुक्ला ने 29 जुलाई को मैत्री कॉलेज ऑफ डेंनसिटी अंजोरा दुर्ग का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि यह डेंटल कॉलेज पूरी तरह से अवैध संचालित हो रहा है। इसलिए उन्होंने इसे तत्काल बंद करने का नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर कॉलेज प्रबंधन से जवाब मांगा है। 

मैत्री डेंटल कॉलेज को तत्काल बंद करने का नोटिस

मैत्री कॉलेज में यह पाई गईं कमियां

• मैत्री डेंटल कॉलेज 1 नवंबर 2020 से बिना नर्सिंग होम एक्ट का लाइसेंस लिए संचालित किया जा रहा था।

• डेंटल कॉलेज प्रबंधन ने अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र यानि फायर एनओसी भी नहीं ली हुई थी।

• डेंटल कॉलेज ने 30 जून 2022 के बाद से एसएमएस सर्टिफिकेट नहीं लिया है।

• संस्थान ने अपना पॉवर ऑडिट सर्टिफिकेट भी नहीं लिया था।

तीन दिन के भीतर मांगी गई यह जानकारी

 कॉलेज प्रबंधन को नोटिस जारी करके नोडल अधिकारी ने तीन दिन के भीतर उनसे पिछले 4 सालों की कुल मासिक ओपीडी संख्या, डेंटल चेयर की संख्या और साल 2021 से आज तक वर्षवार इंटर्नशिप किए स्टूडेंट्स की संख्या की जानकारी मांगी है।

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